आप सांसद संजय सिंह को कोर्ट ने सुनाई तीन महीने की सजा, 21 साल पुराने मामले में दोषी करार

Court sentences AAP MP Sanjay Singh to three months imprisonment, found guilty in 21-year-old case

AAP MP Sanjay Singh: आम आदमी पार्टी (आप) के राज्‍यसभा सदस्‍य संजय सिंह को सुल्‍तानपुर की अदालत ने तीन महीने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक हजार रुपए का भुगतान करने का भी आदेश दिया है। संजय सिंह को यह सजा करीब 21 साल पहले बिजली-पानी के मुद्दे पर किए गए प्रदर्शन के मामले में सुनाई गई है। 


बुधवार को सुल्‍तानपुर दीवानी न्‍यायालय परिसर में सुबह से ही गहमागहमी रही। बड़ी संख्या में समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता दीवानी परिसर में डटे रहे। संजय सिह के अलावा सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा समेत अन्‍य लोगों को भी 3 महीने की सजा और अर्थदंड लगाया गया है। संजय सिंह ने कहा कि वह इस सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। 

मुकदमे की सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक कालिका मिश्र और बचाव पक्ष की ओर से अपने-अपने पक्ष रखे गए। अदालत ने जब दोषियों को तीन महीने की जेल की सजा सुनाई तो संजय सिंह समर्थक सकते में आ गए। उन्‍हें जमानत मिल जाने की संभावनाओं पर सबने राहत की सांस ली। देर शाम उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था भी चुस्त-दुरुस्त दिखी।

बता दें कि संजय सिंह ने वर्ष 2001 में बिजली-पानी की समस्‍या को लेकर आंदोलन किया था। उस समय सपा के विधायक अनूप संडा समेत बीजेपी के पूर्व नगर अध्‍यक्ष सुभाष चौधरी, कांग्रेस नेता और पूर्व सभासद कमल श्रीवास्‍तव, कांग्रेस प्रवक्‍ता रहे संतोष चौधरी और बीजेपी के नामित सभासद रहे विजय सेक्रेटरी भी आंदोलन में शामिल रहे थे। 

आंदोलन के दौरान स्‍थानीय पुलिस ने नगर कोतवाली में धरना-प्रदर्शन और सरकारी काम में बाधा जैसे आरोपों में उनके खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया था। यह मामला सुल्‍तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट ने संजय सिंह, अनूप संडा और पांच अन्‍य लोगों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। 

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