मोहम्मद ज़ुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, SC ने यूपी पुलिस को तुरंत रिहाई का दिया आदेश

Supreme Court gives big relief to Mohammad Zubair, SC orders immediate release of UP Police
फैक्ट चेकर मोहम्मद ज़ुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस की ओर से दर्ज FIR में तुंरत रिहाई का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा- लगातार हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है. कोर्ट ने ज़ुबैर के खिलाफ यूपी पुलिस की ओर से दर्ज सभी 6 FIR को जांच के लिए दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर किया. उनकी जांच भी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल करेगी. दिल्ली पुलिस पहले से ही ज़ुबैर के खिलाफ जांच कर रही है. कोर्ट ने यूपी सरकार की ओर से गठित किये गये SIT को रद्द किया.

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मोहम्मद जुबैर को 20 हजार के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मोहम्मद जुबैर को बड़ी राहत दी और यूपी सरकार को बड़ा झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को यूपी में दर्ज सभी 6 केसों पर अंतरिम बेल के आदेश दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "निरंतर हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है।" 

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में एक समेकित जांच की आवश्यकता है। शीर्ष अदालत ने साथ ही जुबैर के खिलाफ यूपी में दर्ज सभी प्राथमिकी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया है।

यूपी सरकार की याचिका खारिज


सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को ट्वीट करने से रोकने की यूपी सरकार की याचिका खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने कहा, "यह एक वकील से बहस न करने के लिए कहने जैसा है ... एक व्यक्ति को बोलने के लिए नहीं। वह जो कुछ भी करता है, वह कानून में जिम्मेदार होगा लेकिन हम एक पत्रकार को नहीं लिखने के लिए नहीं कह सकते हैं।"


 

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