सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद नूपुर शर्मा पर शिकंजा कसा? पूछताछ के लिए दोबारा नोटिस भेज सकती है दिल्ली पुलिस, 18 जून को दर्ज किए थे बयान

Nupur Sharma tightened after Supreme Court's remarks? Delhi Police may send notice again for questioning, statements were recorded on June 18

पैगम्बर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) निलंबित नेता नूपुर शर्मा की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। दिल्ली पुलिस जल्द ही नूपुर को पूछताछ के लिए दोबारा नोटिस भेज सकती है।  नूपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस ने नूपुर शर्मा को 41ए के तहत जांच में शामिल होने का नोटिस भेजा था। इसके बाद पुलिस ने 18 जून 2022 को नूपुर शर्मा के बयान भी दर्ज किए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को लगाई फटकार 


 
सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी मामले में शुक्रवार को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि इसके लिए उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की अवकाशकालीन पीठ ने इन सख्त टिप्पणियों के साथ नूपुर शर्मा की उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने देशभर में अपने खिलाफ दर्ज मुकदमों को दिल्ली ट्रांसफर करने की गुहार लगाई थी।

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जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली इस बेंच ने कहा कि एक टीवी कार्यक्रम के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर की गई विवादित टिप्पणी से कई राज्यों में भड़के दंगों और हिंसक घटनाओं के लिए नूपुर शर्मा को देश से माफी मांगनी चाहिए।  बेंच ने सख्त टिप्पणियां करते हुए कहा कि हमने बहस देखी है। बहस के दौरान किस तरीके से देशभर को भड़काने वाली टिप्पणियां की गई थीं। इसके लिए सिर्फ वह महिला जिम्मेदार हैं। एक वकील होने के नाते जिस तरह से भड़काया गया, वह और भी अधिक शर्मनाक है। उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट इस दौरान दिल्ली पुलिस पर भी तल्ख टिप्पणी की। बेंच ने दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि नूपुर शर्मा शिकायत पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन कई एफआईआर दर्ज होने के बावजूद नूपुर खिलाफ अभी तक दिल्ली पुलिस ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस लेने की गुजारिश की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। 

बेंच ने निचली अदालत में विचाराधीन उत्तर प्रदेश के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर चर्चा कराने के लिए संबंधित टेलीविजन चैनल के प्रति भी नाराजगी व्यक्त की। इसी कार्यक्रम चर्चा में भाग लेने वालों में नूपुर शर्मा शामिल थीं।

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