दिल्ली में वाहन चालकों के लिए जरूरी नियम, प्रेशर हॉर्न बजाने पर देना होगा 10,000 जुर्माना

Delhi Traffic Fine : ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस अब बेहद सख्त हो गई है। अगर आप दिल्ली में वाहन चलाने के दौरान प्रेशर हॉर्न (pressure horns) बजाते हैं तो इसके लिए भारी-भरकम जुर्माना देने के लिए तैयार हो जाएं। जुर्माना लगाने का ऐलान करने के साथ ही दिल्ली पुलिस ने एक स्लोगन भी दिया है- DelhiMeinShorNahi।
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सख्ती हुई शुरू, लगाया जा रहा जुर्माना
दिल्ली यातायात पुलिस (Delhi Traffic Police) ने लोगों को सबक सिखाने और ध्वनि प्रदूषण जैसी समस्या पर लगाम लगाने के लिए जुर्माना लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए लोगों को आगाह भी किया है। शनिवार से ही प्रेशर हॉर्न को लेकर सख्ती शुरू हो गई है। प्रेशन हार्न बजाने पर वाहन चालकों को 10,000 चालान देना होगा और अगर नो हॉर्न जोन में ऐसी गलती करने पर 2,000 रुपये अतिरिक्त जुर्माना भरना पड़ेगा।
दिल्ली यातायात पुलिस ने इस बाबत शनिवार को कहा कि जो लोग वाहनों में प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें दंडित करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने ट्विटर पर भी लोगों को इस अभियान के बारे में जानकारी दी है।
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इसमें कहा गया है कि Delhi Traffic Police अपने वाहनों में प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर का इस्तेमाल करने वालों को दंडित करेगी। इसके साथ ही DelhiMeinShorNahi का ट्वीट भी किया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि हालांकि पुलिसकर्मी पहले भी ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन अब फोकस बढ़ेगा। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती की जाएगी।
बयान में दिल्ली यातायात पुलिस की ओर से कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन कर ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों और प्रेशर हॉर्न या मॉडिफाइड साइलेंसर का उपयोग करने वाले वाहनों को चालान जारी किए जाएंगे।
प्रेशर हॉर्न बनते हैं दुर्घटना का सबब
यहां पर बता दें कि वाहनों में लगा गए प्रेशर हार्न के कारण लोगों को बहुत दिक्कत आती है। इसके साथ ही दोपहिया में प्रेशर हार्न लगाकर और आटो चालक लाउडस्पीकर लगाकर दूसरे वाहन चालकों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। इनके कारण सड़क हादसे भी बढ़ रहे हैं।
बढ़ाई जाएगी जागरूकता
अधिकारियों का कहना है कि ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव के बारे में पूछेंगे। हम लोगों को शिक्षित करने के लिए साक्षात्कार प्रसारित करेंगे ताकि वे संशोधित साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न का उपयोग करना बंद कर दें।
रोक लगाने से होगा फायदा
नियमानुसार शहर के भीड़भाड़ और शांत क्षेत्र में प्रेशर हार्न बजाने पर प्रतिबंध है। बावजूद इसके चालकों को नियम कानून से कोई मतलब नहीं है। शांत क्षेत्र में अस्पताल, शिक्षण संस्थाएं, अदालत, कलेक्टेरियट, सार्वजनिक मंदिर या अन्य पूजा स्थल और ऐसे सार्वजनिक स्थान आते हैं। इसी तरह जहां हर समय काफी भीड़ रहती है। वहां अधिक शोर मचाने पर रोक लगाई गई है।