मिर्ची गैंग के सरगना आशु जाट समेत 4 बदमाशों को हापुड़ के कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा,10 साल पहले बैंक से की थी लूट, अन्य जिलों में हत्या-लूट के 30 मुकदमे हैं दर्ज

Hapur court sentenced life imprisonment to 4 miscreants including Mirchi gang leader Ashu Jat, had robbed the bank 10 years ago, 30 cases of murder-robbery have been registered in other districts

Hapur Crime News: हापुड़ में मिर्ची गैंग के सरगना आशु जाट (Ashu Jaat) समेत 4 बदमाशों को हापुड़ के कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आशु जाट पर ढाई लाख का इनामी भी था। वह इस समय प्रयागराज के नैनी जेल में बंद है।चारों बदमाशों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय ने साल 2013 में हुई बैंक लूट के मामले में सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीन दोषियों पर 50-50 हजार व एक दोषी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आशु पर वेस्ट यूपी के विभिन्न जिलों में लूट, हत्या समेत करीब 60 मुकदमे दर्ज हैं।

बैंक में लूट की घटना को दिया था अंजाम


शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सौरभ रूहेला ने बताया कि 26 दिसंबर 2013 को बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव शाहपुर जट्ट में भारतीय स्टेट बैंक में दिन दहाड़े लूट हुई। जिसमें शाखा प्रबंधक जिला मेरठ के शास्त्री नगर निवासी दीपक कुमार सिंघल ने तहरीर देते हुए बताया था कि 26 दिसंबर 2013 वह बैंक कैशियर सुबोध कुमार और कैंटीन संचालक के साथ बैंक में मौजूद थे। इस दौरान कुछ ग्राहक भी रुपये निकालने बैंक में आए थे।

हथियारों से लैस होकर बदमाश पहुंचे थे


दोपहर को 12.30 बजे सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार में सवार होकर 6 बदमाश बैंक पर पहुंचे। 4 बदमाश हथियारों से लैस होकर बैंक के अंदर आए, जबकि उनके दो साथी बदमाश बैंक के बाहर खड़े हो गए थे। बदमाशों ने बैंक में फायरिंग कर लूटपाट कर बैंक से करीब 4 लाख 50 हजार रुपये लूटकर फरार हो गए थे।

4 लोगों को पुलिस ने किया था गिरफ्तार


अधिवक्ता ने बताया कि लूट की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई करते हुए बदमाशों को हाफिजपुर क्षेत्र के गांव घुंघराला के जंगल में घेर लिया था। पुलिस से बचने के लिए बदमाश एक ईंख के खेत में घुस गए थे। उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने ईंख की फसल में आग लगा दी थी। इस दौरान पुलिस ने मिर्ची गैंग के सरगना जिला गाजियाबाद के थाना मसूरी क्षेत्र के काजीपुरा के आशु जाट उर्फ प्रवीन, थाना भोजपुर के शकूरपुर के राहुल, सुमित रोबिन, मेरठ के कलंजरी के कल्लू उर्फ रोहित को गिरफ्तार कर लिया था। जबकि 2 नाबालिग भी घटना में शामिल थे।

4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा


तभी से ये मामला अपर जिला सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक सेकेंड की अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को जज छाया शर्मा ने मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने बदमाश आशु जाट, राहुल, रोबिन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उन पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जबकि कल्लू को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

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