जिस WhatsApp ग्रुप में जुड़ा था कॉन्सटेबल उसी में पत्नी का दूसरे सिपाही के साथ आ गया अश्लील वीडियो और फिर...

In the same WhatsApp group in which the constable had joined, the obscene video of his wife with another constable came and then...

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक कॉन्सटेबल ने दूसरे पुलिसकर्मी की पत्नी का अश्लील वीडियो वायरल कर दिया जिसके बाद उसे नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है. अश्लील वीडियो को शेयर करने वाला खुद उसमें नजर आ रहा है जबकि महिला दूसरे पुलिसकर्मी की पत्नी थी. घटना की जानकारी जब लोगों को हुई तो सभी के होश उड़ गए.


दरअसल मुंबई पुलिस में कार्यरत आरोपी अभिजीत परब एक व्हाट्स ऐप ग्रुप नो पॉलिटिकल मैसेज से जुड़ा हुआ था जिसमें आए दिन अश्लील वीडियो आते थे. उस ग्रुप में दूसरे पुलिसकर्मी भी जुड़े हुए थे.  9 दिसंबर को परब ने उसी ग्रुप में अपनी और महिला की अश्लील वीडियो शेयर कर दी जिसे बाकी लोगों के साथ ग्रुप में जुड़े दूसरे पुलिकर्मी ने भी देखा.

वीडियो डाउनलोड होने के बाद उस पुलिसकर्मी के होश उड़ गए क्योंकि अश्लील वीडियो में कांस्टेबल परब के साथ नजर आ रही महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी थी. 

इसके बाद उस पुलिसकर्मी ने अपनी पत्नी से पूछताछ की और व्हाट्स ऐप ग्रुप पर वीडियो शेयर करके उसे बदनाम करने के लिए परब के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा, लेकिन उसकी पत्नी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया. इसके बाद पुलिसकर्मी ने पत्नी के परिजनों को बुलाकर उसे सतारा अपने मायके भेज दिया.

फिर उस पुलिसकर्मी ने 9 दिसंबर को कॉन्सटेबल अभिजीत परब, पत्नी और उस मोबाइल नंबर के खिलाफ मामला दर्ज कराया जिससे नो पॉलिटिकल मैसेज नामक व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो भेजा गया था. उस ग्रुप में 126 सदस्य थे.

पुलिसकर्मी ने आरोप लगाया कि वीडियो से उनकी इज्जत खराब हुई है. वीडियो में अश्लील सामग्री होने की वजह से आईपीसी की धारा 292, 293 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67ए और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील आपत्तिजनक सामग्री साझा करने के लिए आईपीसी की धारा 500 के तहत केस दर्ज किया गया. पीड़ित पुलिसकर्मी ने परब के खिलाफ मानहानि का भी मुकदमा दायर किया है.

इसके बाद कॉन्सटेबल परब को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने एक नोटिस जारी किया उसके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू की गई. जांच पूरी होने तक उसे निलंबित कर दिया गया है. अधिकारियों ने कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज मामले में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई होगी.
 

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