Noida News: नोएडा में फिर लगी धारा-144, 5 लोग समूह में नहीं घूम सकेंगे, ड्रोन शूट और फोटोग्राफी के लिए लेनी होगी अनुमति

नोएडा में फिर लगी धारा-144:5 लोग समूह में नहीं घूम सकेंगे, ड्रोन शूट और फोटोग्राफी के लिए लेनी होगी अनुमति

Noida News: नोएडा में वैलेंटाइन वीक शुरू होने जा रहा है। 14 फरवरी को वैलेंटाइन है। इसके बाद 18 फरवरी को महा शिवरात्रि होगी। शांति व्यवस्था और सौहार्द बनाए रखने के लिए व शरारती तत्वों की गतिविधियां रोकने के लिए नोएडा में 28 फरवरी तक धारा-144 लागू (Noida Dhara 144) की जा रही है। इस धारा को तत्काल प्रभाव से प्रभावी किया जा रहा है।

धारा -144 लागू (Section 144 Reimposed In Noida ) होने के साथ नोएडा में बिना पुलिस आयुक्त , अपर पुलिस आयुक्त और पुलिस उपायुक्त के बिना पहले से अनुमति लिए 5 या इससे अधिक व्यक्तियों की ओर से किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकाला जा सकता और न ही 5 से अधिक लोग ग्रुप में घूम सकते है।

सरकारी दफ्तरों के ऊपर आसपास एक किमी की परिधि में ड्रोन से शूटिंग करना पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा। अन्य स्थानों पर पुलिस आयुक्त , अपर पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना ड्रोन कैमरे से शूटिंग या फोटोग्राफी नहीं की जा सकती है।

किसी भी धार्मिक स्थल सार्वजनिक स्थल और जुलूस और अन्य आयोजनों पर लाउडिस्पीकर की आवाज की तीव्रता उच्च न्यायालय की ओर से पारित आदेशानुसार होगी। इसके अलावा रात 10 से सुबह 6 बजे तक ध्वनि यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। शासन के निर्देशानुसार लाउड स्पीकर की ध्वनि 40 से 75 डेसिबल तक हो।

इसमें आवासीय इलाकों में दिन में 55 और रात में 45 डेसिबल, औद्योगिक क्षेत्र में दिन में 75 और रात में 70 डेसिबल और व्यवसायिक क्षेत्र में दिन में 65 और रात में 55 व साइलेंस जोन में दिन में 50 और रात में 40 डेसीबल होनी चाहिए। इसके अलावा कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन सोशल डिस्टेंसिंग आदि नियमों का पालन करना होगा।

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