Greater Noida News: आय से अधिक संपत्ति का मामला में मंत्री नंदी ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के OSD रविंद्र सिंह यादव को किया निलंबित

Greater Noida News: आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी Minister Nand Gopal Gupta Nandi) ने तत्कालीन विशेष कार्याधिकारी नोएडा विकास प्राधिकरण (Noida Authority) एवं वर्तमान में विशेष कार्याधिकारी नोएडा विकास प्राधिकरण रविंद्र सिंह यादव (Ravindra Singh Yadav) को तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspend) कर दिया है।
साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच कर कार्रवाई के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप विजिलेंस जांच में सिद्ध होने और निर्धारित आय से 158.61 प्रतिशत अधिक व्यय करने पर औद्योगिक विकास मंत्री नन्दी द्वारा यह कार्रवाई की गई। मंत्री नन्दी ने बताया कि नोएडा विकास प्राधिकरण में विशेष कार्याधिकारी के पद पर तैनात रहे रविंद्र सिंह यादव पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया था।
जिसके आधार पर विजिलेंस द्वारा आरोपों की खुली जांच की गई। जांच में विशेष कार्याधिकारी रविंद्र सिंह यादव के राजकीय सेवा में आने की तिथि 01 जनवरी 2005 से 31 दिसंबर 2018 तक आय-व्यय का आकलन किया गया। जिसमें पाया गया कि रविंद्र सिंह यादव को उक्त समय में 94 लाख 49 हजार 888.34 रुपए की वैध आई हुई। जिसके सापेक्ष ओएसडी रविंद्र सिंह यादव ने 2 करोड़ 44 लाख 38 हजार 547.34 रुपया व्यय किया। जो उनकी आय के सापेक्ष 1 करोड़ 49 लाख 88 हजार 959.20 यानी 158.61 प्रतिशत अधिक व्यय किया जाना पाया गया। जिसके सम्बन्ध में पूछे जाने पर रविंद्र सिंह यादव द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा सका।
पत्नी और पुत्र के नाम इटावा में 16 अचल संपत्तियां
मंत्री नन्दी ने कहा कि खुली जांच में प्राप्त किए गए अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर रविंद्र सिंह यादव द्वारा अपने सेवा काल में अचल संपत्ति एवं रायफल के क्रय विक्रय के सम्बन्ध में सूचना दिया जाना उनकी व्यक्तिगत पत्रावली में अंकित हैं, लेकिन उन्होंने पैतृक विभाग को इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी। जबकि जांच में रविंद्र सिंह यादव की पत्नी सुमन यादव और पुत्र निखिल यादव के नाम पर जसवंत नगर इटावा में 16 अचल संपत्तियां खरीदे जाने की पुष्टि हुई। जिसकी जानकारी नोएडा विकास प्राधिकरण को संपत्ति खरीदे जाने के पूर्व या बाद में नहीं दी गई।
वर्तमान में ग्रेटरनोएडा प्राधिकरण में तैनात था ओएसडी आरएस यादव
आचरण नियमावली का किया उल्लघंन
जिस पर नोएडा सेवा नियमावली 1981 एवं उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम 24(1) के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही के लिए दोषी पाए जाने पर ओएसडी रविंद्र सिंह यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। और विभागीय जांच के आदेश दिए है।
Greater Noida News
भ्रष्टाचारियों की नहीं खैर
औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने कहा कि औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं है। जो भी आम जनमानस को परेशान करेगा, उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उद्यमियों, व्यापारियों व आम जनता का किसी भी तरह से शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।