Ghaziabad News: गाजियाबाद की अदालत ने BJP के विधायक नंदकिशोर गुर्जर समेत छह आरोपियों को उपद्रव के मुकदमे में बरी, 13 साल पहले गोकशी पर हुई थी आगजनी, कोर्ट को नहीं मिले साक्ष्य

Ghaziabad News: गाजियाबाद की अदालत ने BJP के विधायक नंदकिशोर गुर्जर समेत छह आरोपियों को गुरुवार को बरी कर दिया। उन पर 13 साल पहले बलवा, आगजनी और तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज हुआ था। कोर्ट ने माना है कि नामजद आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सुबूत नहीं मिले, जिस वजह से उन्हें बरी किया गया। कोर्ट का फैसला आते ही विधायक ने ट्वीट करके लिखा- 'सत्यमेव जयते'।
साल-2010 में गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में गोकशी हुई थी। बिजेंद्र गुप्ता ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। आरोप है कि पुलिस ने बिजेंद्र गुप्ता को ही गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद जब तत्कालीन भाजपा कार्यकर्ता और वर्तमान विधायक नंदकिशोर गुर्जर थाने पर पहुंचे। उन्होंने बिजेंद्र गुप्ता की गिरफ्तारी का विरोध किया। आरोप है कि पुलिस ने नंदकिशोर गुर्जर समेत उनके कई साथियों को अरेस्ट कर लिया था।
गोकशी और बीजेपी से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी के खिलाफ DLF पुश्ता रोड पर जमकर बवाल हुआ। कई वाहनों में तोड़फोड़ हुई। वाहनों-दुकानों में आग लगा दी गई थी। पुलिस ने नंदकिशोर गुर्जर समेत छह नामजदों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की। गाजियाबाद की MP-MLA (ADJ-7) कोर्ट में इस केस की सुनवाई चली। गुरुवार को न्यायाधीश नेत्रपाल सिंह ने विधायक नंदकिशोर गुर्जर समेत नामजद छह आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही नंदिकशोर गुर्जर को अंग्रेजो की कब्र तोड़ने के मुकदमे में भी बरी किया गया था।